Registration of Food Practitioners in accordance with the Food Safety and Standards Act, 2006 and the rules thereunder.
अन्न व्यवसायींची अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006 व त्याखालील नियम यांच्या अनुसार नोंदणी करणे.
Official department: Department of Medical Education and Drugs; sub-department: Department of Medical Education and Drugs; published time limit: 21.
सेवा कोड: AS-RTS-0464 · आधिकारिक क्रमांक: 464
अवलोकन
Official department: Department of Medical Education and Drugs; sub-department: Department of Medical Education and Drugs; published time limit: 21.
- विभाग
- Department of Medical Education and Drugs
- उप-विभाग
- Department of Medical Education and Drugs
- सेवा का प्रकार
- Registration
- लक्षित समूह
- Both
- अपॉइंटमेंट
- Not marked as required
- बायोमेट्रिक
- Not marked as required
समय-सीमा & RTS
21 कार्य दिवस वर्तमान RTS समय-सीमा के रूप में निर्धारित हैं।
यह अभिलेख महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार ढाँचे के अंतर्गत अधिसूचित के रूप में चिह्नित है। पावती अपने पास रखें और यदि अधिसूचित समय-सीमा चूक जाए या सेवा अस्वीकृत हो जाए, तो नीचे दिखाई गई अपील की सीढ़ी का उपयोग करें।
RTS अधिकार और अपील समझेंपात्रता
इस कैटलॉग रिकॉर्ड में विस्तृत पात्रता अभी प्रकाशित नहीं की गई है। किसी नियम के न होने को पात्रता का प्रमाण न मानें।
दस्तावेज़
| दस्तावेज़ | आवश्यकता | प्रारूप / टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| Identity proof (Aadhaar, PAN, voter ID or passport) / ओळखीचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Address proof / पत्त्याचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Constitution document (deed, bye-laws or incorporation certificate) / घटना दस्तऐवज | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
शुल्क & प्रभार
कोई सत्यापित मदवार शुल्क कॉन्फ़िगर नहीं है। भुगतान करने से पहले सरकारी शुल्क और केंद्र का शुल्क अलग-अलग पूछें।
शुल्क और रसीद गाइड पढ़ेंउत्तरदायी & अपीलीय प्राधिकारी
आधिकारिक सेवा तालिका में प्रकाशित अधिकारी पदनाम:
- पदनिर्दिष्ट अधिकारी
- Food Safety Officer
- प्रथम अपीलीय अधिकारी
- Joint Commissioner (Food)
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी
- Commissioner
अपील जमा करने से पहले अपने अधिकार-क्षेत्र के कार्यालय और उसके वर्तमान संपर्क विवरण की पुष्टि विभाग से करें।