Issuance of no-objection certificate to NGOs for filling vacancies in aided schools / workshops for disabled.
अपंगांच्या अनुदानित शाळा / कर्मशाळेतील रिक्त पदे भरण्याकरीता स्वयंसेवी संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे.
Official department: Divyang Kalyan Department; sub-department: Divyang Kalyan Department; published time limit: 90.
सेवा कोड: AS-RTS-0447 · आधिकारिक क्रमांक: 447
अवलोकन
Official department: Divyang Kalyan Department; sub-department: Divyang Kalyan Department; published time limit: 90.
- विभाग
- Divyang Kalyan Department
- उप-विभाग
- Divyang Kalyan Department
- सेवा का प्रकार
- Certificate
- लक्षित समूह
- Both
- अपॉइंटमेंट
- Not marked as required
- बायोमेट्रिक
- Not marked as required
समय-सीमा & RTS
90 कार्य दिवस वर्तमान RTS समय-सीमा के रूप में निर्धारित हैं।
यह अभिलेख महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार ढाँचे के अंतर्गत अधिसूचित के रूप में चिह्नित है। पावती अपने पास रखें और यदि अधिसूचित समय-सीमा चूक जाए या सेवा अस्वीकृत हो जाए, तो नीचे दिखाई गई अपील की सीढ़ी का उपयोग करें।
RTS अधिकार और अपील समझेंपात्रता
इस कैटलॉग रिकॉर्ड में विस्तृत पात्रता अभी प्रकाशित नहीं की गई है। किसी नियम के न होने को पात्रता का प्रमाण न मानें।
दस्तावेज़
| दस्तावेज़ | आवश्यकता | प्रारूप / टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| Identity proof (Aadhaar, PAN, voter ID or passport) / ओळखीचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Address proof / पत्त्याचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Supporting evidence / पूरक पुरावा | Optional | PDF, JPG, PNG |
शुल्क & प्रभार
कोई सत्यापित मदवार शुल्क कॉन्फ़िगर नहीं है। भुगतान करने से पहले सरकारी शुल्क और केंद्र का शुल्क अलग-अलग पूछें।
शुल्क और रसीद गाइड पढ़ेंउत्तरदायी & अपीलीय प्राधिकारी
आधिकारिक सेवा तालिका में प्रकाशित अधिकारी पदनाम:
- पदनिर्दिष्ट अधिकारी
- Deputy Secretary, Persons with Disabilities Welfare Department
- प्रथम अपीलीय अधिकारी
- Secretary, Persons with Disabilities Welfare, Maharashtra State, Pune
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी
- Hon. Minister, Persons with Disabilities Welfare, Maharashtra State, Pune
अपील जमा करने से पहले अपने अधिकार-क्षेत्र के कार्यालय और उसके वर्तमान संपर्क विवरण की पुष्टि विभाग से करें।