Pursuant to the development permission obtained by the concerned person under section 42-A of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966, on the basis of written information received from such person and on payment of conversion tax and non-agricultural levy thereon at the rate specified in section 47A, to issue a certificate in the prescribed form to the concerned person.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ अन्वये संबंधित व्यक्तीने प्राप्त केलेल्या विकास परवानगीच्या अनुषंगाने अशा व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या लेखी माहितीच्या आधारे आणि कलम 47 अ मध्ये नमूद केलेल्या दराने रुपांतरण कराचा आणि त्याबद्दलचा अकृषिक आकारणीचा भरणा केल्यावर संबंधित व्यक्तीला विहित नमुन्यामध्ये सनद देणे.
Official department: Revenue and Forest Department; sub-department: Revenue; published time limit: 30.
सेवा कोड: AS-RTS-0111 · आधिकारिक क्रमांक: 111
अवलोकन
Official department: Revenue and Forest Department; sub-department: Revenue; published time limit: 30.
- विभाग
- Revenue and Forest Department
- उप-विभाग
- Revenue
- सेवा का प्रकार
- Payment / Bill
- लक्षित समूह
- Both
- अपॉइंटमेंट
- Not marked as required
- बायोमेट्रिक
- Not marked as required
समय-सीमा & RTS
30 कार्य दिवस वर्तमान RTS समय-सीमा के रूप में निर्धारित हैं।
यह अभिलेख महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार ढाँचे के अंतर्गत अधिसूचित के रूप में चिह्नित है। पावती अपने पास रखें और यदि अधिसूचित समय-सीमा चूक जाए या सेवा अस्वीकृत हो जाए, तो नीचे दिखाई गई अपील की सीढ़ी का उपयोग करें।
RTS अधिकार और अपील समझेंपात्रता
इस कैटलॉग रिकॉर्ड में विस्तृत पात्रता अभी प्रकाशित नहीं की गई है। किसी नियम के न होने को पात्रता का प्रमाण न मानें।
दस्तावेज़
| दस्तावेज़ | आवश्यकता | प्रारूप / टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| Identity proof (Aadhaar, PAN, voter ID or passport) / ओळखीचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Address proof / पत्त्याचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
शुल्क & प्रभार
कोई सत्यापित मदवार शुल्क कॉन्फ़िगर नहीं है। भुगतान करने से पहले सरकारी शुल्क और केंद्र का शुल्क अलग-अलग पूछें।
शुल्क और रसीद गाइड पढ़ेंउत्तरदायी & अपीलीय प्राधिकारी
आधिकारिक सेवा तालिका में प्रकाशित अधिकारी पदनाम:
- पदनिर्दिष्ट अधिकारी
- Tehsildar
- प्रथम अपीलीय अधिकारी
- Sub-Divisional Officer
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी
- Additional Collector
अपील जमा करने से पहले अपने अधिकार-क्षेत्र के कार्यालय और उसके वर्तमान संपर्क विवरण की पुष्टि विभाग से करें।