"Form M-2 License Approval License for possession and use of seeds other than seed producer under Bombay Seed Rules 1955 "
फार्म एम-2 अनुज्ञप्ती मंजूरी मुंबई मळी नियम 1955 अंतर्गत मळी उत्पादकाव्यतिरिक्त मळी बाळगणे व वापर करणे करिताची अनुज्ञप्ती
Official department: Home Department; sub-department: State Excise Duty; published time limit: 15.
सेवा कोड: AS-RTS-0035 · आधिकारिक क्रमांक: 35
अवलोकन
Official department: Home Department; sub-department: State Excise Duty; published time limit: 15.
- विभाग
- Home Department
- उप-विभाग
- State Excise Duty
- सेवा का प्रकार
- Licence / Permit
- लक्षित समूह
- Both
- अपॉइंटमेंट
- Not marked as required
- बायोमेट्रिक
- Not marked as required
समय-सीमा & RTS
15 कार्य दिवस वर्तमान RTS समय-सीमा के रूप में निर्धारित हैं।
यह अभिलेख महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार ढाँचे के अंतर्गत अधिसूचित के रूप में चिह्नित है। पावती अपने पास रखें और यदि अधिसूचित समय-सीमा चूक जाए या सेवा अस्वीकृत हो जाए, तो नीचे दिखाई गई अपील की सीढ़ी का उपयोग करें।
RTS अधिकार और अपील समझेंपात्रता
इस कैटलॉग रिकॉर्ड में विस्तृत पात्रता अभी प्रकाशित नहीं की गई है। किसी नियम के न होने को पात्रता का प्रमाण न मानें।
दस्तावेज़
| दस्तावेज़ | आवश्यकता | प्रारूप / टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| Identity proof (Aadhaar, PAN, voter ID or passport) / ओळखीचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Address proof / पत्त्याचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Proof of premises (ownership, rent agreement or NOC) / जागेचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Copy of the existing licence / विद्यमान परवान्याची प्रत | Conditional | PDF, JPG, PNG For renewal, amendment, duplicate or transfer |
शुल्क & प्रभार
कोई सत्यापित मदवार शुल्क कॉन्फ़िगर नहीं है। भुगतान करने से पहले सरकारी शुल्क और केंद्र का शुल्क अलग-अलग पूछें।
शुल्क और रसीद गाइड पढ़ेंउत्तरदायी & अपीलीय प्राधिकारी
आधिकारिक सेवा तालिका में प्रकाशित अधिकारी पदनाम:
- पदनिर्दिष्ट अधिकारी
- Superintendent, State Excise
- प्रथम अपीलीय अधिकारी
- Deputy Commissioner, State Excise
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी
- Commissioner, State Excise
अपील जमा करने से पहले अपने अधिकार-क्षेत्र के कार्यालय और उसके वर्तमान संपर्क विवरण की पुष्टि विभाग से करें।