Licensing and regulating public and entertainment programs including pageants and fairs for places of public entertainment (other than cinemas) as per the provisions of Section 33 (1) (b) (a) and (1) (b) (a) of the Maharashtra Police Act, 1951.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम 33 (१) (ब) (एक) आणि (१) (बक) (एक) मधील तरतूदीनुसार सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांकरिता (सिनेमा व्यतिरिक्त) आणि तमाशा व मेळ्यासह सार्वजनिक व मनोरंजन कार्यक्रमांना परवाना देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
Official department: Home Department; sub-department: Home; published time limit: 15.
सेवा कोड: AS-RTS-0016 · आधिकारिक क्रमांक: 16
अवलोकन
Official department: Home Department; sub-department: Home; published time limit: 15.
- विभाग
- Home Department
- उप-विभाग
- Home
- सेवा का प्रकार
- Information
- लक्षित समूह
- Both
- अपॉइंटमेंट
- Not marked as required
- बायोमेट्रिक
- Not marked as required
समय-सीमा & RTS
15 कार्य दिवस वर्तमान RTS समय-सीमा के रूप में निर्धारित हैं।
यह अभिलेख महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार ढाँचे के अंतर्गत अधिसूचित के रूप में चिह्नित है। पावती अपने पास रखें और यदि अधिसूचित समय-सीमा चूक जाए या सेवा अस्वीकृत हो जाए, तो नीचे दिखाई गई अपील की सीढ़ी का उपयोग करें।
RTS अधिकार और अपील समझेंपात्रता
इस कैटलॉग रिकॉर्ड में विस्तृत पात्रता अभी प्रकाशित नहीं की गई है। किसी नियम के न होने को पात्रता का प्रमाण न मानें।
दस्तावेज़
| दस्तावेज़ | आवश्यकता | प्रारूप / टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| Identity proof (Aadhaar, PAN, voter ID or passport) / ओळखीचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
| Address proof / पत्त्याचा पुरावा | Mandatory | PDF, JPG, PNG |
शुल्क & प्रभार
कोई सत्यापित मदवार शुल्क कॉन्फ़िगर नहीं है। भुगतान करने से पहले सरकारी शुल्क और केंद्र का शुल्क अलग-अलग पूछें।
शुल्क और रसीद गाइड पढ़ेंउत्तरदायी & अपीलीय प्राधिकारी
आधिकारिक सेवा तालिका में प्रकाशित अधिकारी पदनाम:
- पदनिर्दिष्ट अधिकारी
- Resident Collector
- प्रथम अपीलीय अधिकारी
- Collector
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी
- Divisional Commissioner
अपील जमा करने से पहले अपने अधिकार-क्षेत्र के कार्यालय और उसके वर्तमान संपर्क विवरण की पुष्टि विभाग से करें।